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Kaushambi News: महिला की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, अर्थदंड
Sat, 25 Mar 2023 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 25 Mar 2023 12:26 AM IST
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14 साल पहले पूरामुफ्ती के फतेहपुर घाट में पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी घटना
मंझनपुर। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी कोर्ट की न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने शुक्रवार को 14 साल पहले पुरानी रंजिश में मिट्टी का तेल छिड़कर महिला को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती कोतवाली के फतेहपुर घाट निवासी जगदीश लाल की गांव के ही राजू मिश्रा से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में 12 फरवरी 2009 की रात आठ बजे राजू मिश्रा अपने नाबालिग भाई के साथ जगदीश के घर पहुंचा। इस दौरान जगदीश की पत्नी पुष्पा देवी सब्जी काट रही थी। पुष्पा कुछ समझ पाती कि आरोपी भाइयों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। चीखपुकार सुन परिजन और पड़ोसी जुटते कि इससे पहले आरोपी भाग गए। गंभीर रूप से झुलसी पुष्पा को आननफानन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पति की तहरीर पर राजू और उसके भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र मौर्या और पंकज सोनकर ने 8 गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर राजू को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, दूसरा आरोपी के नाबालिग होने की वजह से इसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। पीड़ित जगदीश ने कहा कि वह फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है। बस अब दूसरे आरोपी के भी सजा का इंतजार है।
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मंझनपुर। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी कोर्ट की न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने शुक्रवार को 14 साल पहले पुरानी रंजिश में मिट्टी का तेल छिड़कर महिला को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती कोतवाली के फतेहपुर घाट निवासी जगदीश लाल की गांव के ही राजू मिश्रा से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में 12 फरवरी 2009 की रात आठ बजे राजू मिश्रा अपने नाबालिग भाई के साथ जगदीश के घर पहुंचा। इस दौरान जगदीश की पत्नी पुष्पा देवी सब्जी काट रही थी। पुष्पा कुछ समझ पाती कि आरोपी भाइयों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। चीखपुकार सुन परिजन और पड़ोसी जुटते कि इससे पहले आरोपी भाग गए। गंभीर रूप से झुलसी पुष्पा को आननफानन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पति की तहरीर पर राजू और उसके भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र मौर्या और पंकज सोनकर ने 8 गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर राजू को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, दूसरा आरोपी के नाबालिग होने की वजह से इसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। पीड़ित जगदीश ने कहा कि वह फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है। बस अब दूसरे आरोपी के भी सजा का इंतजार है।
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