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Kaushambi News: वृद्धा की हत्या के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 29 Mar 2024 03:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 29 Mar 2024 03:22 AM IST
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Life imprisonment, fine for the accused of murder of an old woman
अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल ने बृहस्पतिवार को हत्या के चार साल पुराने एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार सरायअकिल कोतवाली के चौपुरवा निवासी शिवकुमारी की पांच अक्तूबर 2020 को गांव के ही अशोक कुमार ने चापड़ से वार कर हत्या कर दी थी। मृतका के पोते कपिलदेव ने आरोपी के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अशोक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने वादी मुकदमा समेत 6 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई।
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दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।
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