फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   If you carry more than 12 cans and six bottles of liquor, you will face jail

Kaushambi News: 12 कैन व छह बोतल से अधिक शराब लेकर चले तो होगी जेल

Sun, 24 Mar 2024 04:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 24 Mar 2024 04:29 AM IST
विज्ञापन
If you carry more than 12 cans and six bottles of liquor, you will face jail
होली पर्व पर शराब की निर्धारित दर से बिक्री व दुकानों की हकीकत जाने के लिए एसडीएम, सीओ व आबकारी निरीक्षण ने दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही सरसवां ब्लॉक क्षेत्र के मतदान केंद्रों को देखा। दुकानदारों को निर्देश दिया कि मानक से अधिक शराब किसी कीमत पर न दी जाए। हिदायत दी कि ग्राहकों को बताएं की 12 केन व छह बोतल से अधिक शराब लेकर सफर किया तो जेल जाना पड़ सकता है।
विज्ञापन

एसडीएम आकाश सिंह, सीओ कौशाम्बी अभिषेक सिंह व आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार गौतम ने सरसवां ब्लॉक क्षेत्र की शराब दुकानों का निरीक्षण किया। पश्चिमशरीरा की अंग्रेजी व बीयर की दुकान का निरीक्षण करते हुए बिक्री व स्टाक रजिस्टर देखा।
विज्ञापन

दुकान का सीसीटीवी को भी चेक किया। एसडीएम ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सेल्समैन शराब खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो। किसी ग्राहक को बीयर की 12 कैन व अंग्रेजी शराब की छह बोतल से अधिक की बिक्री न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्राहक को बताएं कि इससे अधिक शराब के साथ पकड़े गए तो जेल जाना पड़ सकता है। देशी शराब की लिमिट डेढ़ लीटर की है। शराब की दुकानों के निरीक्षण के बाद एसडीएम ने गोराजू, रहीमपुर मोलानी, हिसामपुर, टेनशाहआलमाबाद सहित दर्जनों गांव के मतदान केंद्रों के भवन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शौचालय व रैंप आदि देखे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed