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Kaushambi News: पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी पति को आठ साल की सजा

Wed, 14 Jun 2023 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 14 Jun 2023 12:45 AM IST
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Husband sentenced to eight years for burning wife to death
अ​भियुक्त अनिल कुमार
पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी पति को आठ साल की सजा
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- आठ साल पहले कौशाम्बी कोतवाली इलाके में हुई थी घटना

संवाद न्यूज एजेंसी

मंझनपुर। आठ साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी पति को अदालत ने आठ साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 18 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक पिपरी के सेंवथा गांव निवासी राजू ने कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन नीलू की शादी 11 मई 2013 को असरफपुर गांव निवासी अनिल उर्फ पप्पू के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग फ्रिज, कूलर व गैस चूल्हे की मांग करके बहन को प्रताड़ित करते थे। 24 सितंबर 2014 की शाम नीलू ने अपनी मां को फोन करके बताया कि ससुराल में पति व अन्य लोग उसे मार रहे हैं। मार डालने की भी बात कही। 26 सितंबर 2014 को नीलू केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला गया। मामले में राजू की तहरीर पति, सास गुड़िया देवी, ननद रूचि, रानी, ससुर मोहनलाल को नामजद कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज (एफटीसी) प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने वादी समेत लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने मंगलवार को पति को दोषी करार देते हुए आठ साल छह माह की सजा व 18 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
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गैग्स्टर का आरोपी तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार

मंझनपुर। कड़ाधाम कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को तमंचा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने बताया पकड़े गए आरोपी की पहचान सौंरई बुजुर्ग गांव के कुलदीप कुमार पाल उर्फ मोदी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मोदी के खिलाफ पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। संवाद
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