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Kaushambi News: दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की कैद, जुर्माना
Wed, 30 Aug 2023 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 30 Aug 2023 01:04 AM IST
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मंझनपुर। एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सैनी कोतवाली इलाके के थुलगुला निवासी कंधई लाल गौतम ने अपनी बेटी अर्चना कुमार की शादी वर्ष 2004 में कूरामुरीदन गांव के सुनील कुमार पप्पू के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज की मांग नहीं पूरी होने पर अर्चना को प्रताड़ित करने लगे थे। कुछ रोज बाद से ही वह मायके में रहने लगी थी।
25 फरवरी 2018 को अर्चना एक शादी में शामिल होने ससुराल कूरामुरीदन गई तो ससुरालियों ने उसे रोक लिया। एक मार्च 2018 को घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका उसका शव मिला। मृतका के पिता ने पति व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत में हुई। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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सैनी कोतवाली इलाके के थुलगुला निवासी कंधई लाल गौतम ने अपनी बेटी अर्चना कुमार की शादी वर्ष 2004 में कूरामुरीदन गांव के सुनील कुमार पप्पू के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज की मांग नहीं पूरी होने पर अर्चना को प्रताड़ित करने लगे थे। कुछ रोज बाद से ही वह मायके में रहने लगी थी।
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25 फरवरी 2018 को अर्चना एक शादी में शामिल होने ससुराल कूरामुरीदन गई तो ससुरालियों ने उसे रोक लिया। एक मार्च 2018 को घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका उसका शव मिला। मृतका के पिता ने पति व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत में हुई। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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