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Kaushambi News: सामूहिक दुष्कर्म में महिला समेत चार दोषियों को 20 साल की सजा

Fri, 29 Sep 2023 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 29 Sep 2023 12:29 AM IST
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Four culprits including woman sentenced to 20 years in gang rape
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई की। अदालत ने एक महिला समेत चार दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है।
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पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी 7 अप्रैल 2018 की सुबह साढ़े छह बजे शौच के लिए घर से खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में पुलिया के समीप हुसैनमई गांव की सविता देवी ने उसे रोक लिया। बहला फुसलाकर नजदीक के खेत के खंदक की ओर ले जाने के बाद फोन करके चरवा कोतवाली के समसपुर निवासी बबलू प्रजापति, महगांव निवासी गोरे लाल पासी और भैयन पासी को बुला लिया।
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आरोप है कि किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाने के बाद तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जाते समय बबलू ने सविता को पांच हजार रुपये देते हुए किशोरी को गांव तक छोड़ने के लिए कहा था। नशे की हालत में सविता ने पीड़ित किशोरी को गांव तक पहुंचा दिया। होश आने पर पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई। इस पर घरवाले सन्न रह गए।
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19 अप्रैल को परिजनों संग कोतवाली में पीड़िता ने तहरीर दी। सविता समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार दियसा।
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