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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   DM 1.12 million fine imposed on the Department of Energy

डीएम ने बिजली विभाग पर ठोंका 1.12 लाख का जुर्माना

Sun, 03 May 2015 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी Updated Sun, 03 May 2015 01:34 AM IST
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मंझनपुर। जर्जर विद्युत तार के चपेट में आने से भरवारी (परसरा) गांव के दयाराम की हुई मौत मामले में डीएम ने बिजली विभाग पर 1.12 लाख का जुर्माना ठोंका है। यह रकम विभाग को माहभर के भीतर मृतक की पत्नी को देनी होगी। अदायगी नहीं किए जाने पर विभाग के खिलाफ भी आरसी जारी की जाएगी। डीएम ने यह फैसला शनिवार को अपनी कोर्ट में मृतक की पत्नी की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया।
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भरवारी के परसरा गांव निवासी दयाराम की 9 मई 2014 को जर्जर बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना के बाद मुआवजे के लिए उसकी पत्नी रामरती काफी दिनों तक विद्युत विभाग के अफसरों के दफ्तर का चक्कर काटती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद रामरती ने डीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया। शनिवार को दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद डीएम राजमणि यादव ने बिजली विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिया कि वह वादिनी को एक लाख रुपये का हर्जाना और 12 हजार रुपये ब्याज कुल 1.12 लाख रुपए की अदायगी का हुक्म दिया है। साथ ही रकम अदायगी के लिए महीने भर का समय दिया है।
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 माह भर के भीतर क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने पर आरसी जारी करके विद्युत विभाग से भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। बता दें कि दयाराम से पहले भी तमाम लोगों की जर्जर बिजली के तार जान ले चुके हैं। कई प्राइवेट लाइनमैनों की भी मौत हो चुकी है। किसी भी मामले में बिजली विभाग मुआवजा नहीं देता है। इस मामले में डीएम के निर्णय के बाद लोगों में मुआवजा पाने की उम्मीद जग गई है।
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