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दुराचारी को 10 साल की कैद

Thu, 22 Jan 2015 01:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी Updated Thu, 22 Jan 2015 01:03 AM IST
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Vicious 10 -year prison term
मंझनपुर (ब्यूरो)। कोइलहा गांव के दुराचार के दोषी युवक को बुधवार को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा दी है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 25 सितंबर 2009 की शाम खेत की ओर गई थी। तभी से लापता हो गई थी। यह किशोरी दूसरे दिन घर लौटी। उसने बताया कि गांव का ही रहने वाला छंगू पासी उसे जबरदस्ती उठा ले गया था। उसने रातभर उसके साथ जबरदस्ती की। बेटी के मुंह से पड़ोसी युवक की दरिंदगी सुनकर घर-परिवार के लोग सन्न रह गए। परिजनों ने घटना की नामजद तहरीर कोतवाली पुलिस को दी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके घटना की छानबीन शुरू की। साथ ही तफ्तीश के बाद आरोपपत्र तैयार करके अदालत में पेश किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश आरएन पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छंगू पासी को दुराचार का दोषी पाते हुए 10 साल के कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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