फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   ten years

दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद

Fri, 10 Feb 2017 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी Updated Fri, 10 Feb 2017 12:16 AM IST
विज्ञापन
ten years
other
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में गुरुवार को दुराचार के एक मामले की सुनवाई हुई। आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दुराचारी को दस साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपी ने छह साल पहले तमंचे की नोक पर घटना अंजाम दी थी।
विज्ञापन


    अभियोजन पक्ष के मुताबिक करारी कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती 27 जुलाई 2010 की रात घर पर अंधे भाई के साथ सोई हुई थी। पिता कमाई करने के लिए इलाहाबाद गया था। रात दीवार फांदकर पड़ोस का रहने वाला रामहित पहुंचा और युवती को कमरे में उठा ले गया। इसके बाद तमंचे की नोक पर उसकी अस्मत लूट ली। दरिंदगी के बाद दुराचारी कहीं भी शिकायत पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला।
विज्ञापन


दूसरे दिन पिता के साथ कोतवाली पहुंची युवती ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) दिनेश पाल यादव की अदालत में छह साल चला। बृहस्पतिवार को गवाहों के साथ अपर शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी के साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने दुराचारी रामहित को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ की 17 हजार रुपये अर्थदंड चुकता करने का आदेश दिया। अर्थदंड की भरपाई नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed