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नवीनीकरण के लिए पुलिस लाइन में करनी होगी फायरिंग

Thu, 28 Apr 2016 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 28 Apr 2016 11:19 PM IST
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शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वालों को पुलिस लाइन से फायरिंग का प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य कर दिया गया है। शस्त्र धारकोें के लाइसेंस का बिना इस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर शस्त्र के शौकीनों के होश उड़े हुए हैं।
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बता दें कि कौशाम्बी में असलहे रखना यहां के लोगों का एक बड़ा शौक है। यही कारण है कि अब भी सैकड़ों आवेदन पुलिस से लेकर कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग में लंबित पड़े हैं। एक तरफ जहां शस्त्र लाइसेंस कराना अब तक टेढ़ी खीर थी। वहीं अब नवीनीकरण में भी फायरिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिए जाने से शस्त्र के शौकीनों की एक और मुसीबत बढ़ गई है। रोजाना तमाम शस्त्र लाइसेंस धारक नवीनीकरण के लिए तहसील स्थित एसडीएम दफ्तर का चक्कर काटते रहते हैं। पर, फायरिंग प्रमाणपत्र की अनिवार्यता बताकर उन्हें एसडीएम बैरंग लौट रहे हैं। सिराथू एसडीएम विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि फायरिंग प्रमाण-पत्र के बगैर शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण की मनाही है। कोर्ट का फरमान है कि बगैर फायरिंग प्रमाणपत्र किसी भी शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण न किया जाए। उप जिलाधिकारी के मुताबिक उन्होंने एसपी को पत्र लिखकर टेस्ट फायरिंग की व्यवस्था कराए जाने को कहा है। बताते हैं कि एसडीएम के पत्र के बाद एसपी ने पुलिस लाइन में शस्त्र फायरिंग के इंतजाम की बात कही है।
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