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दहेज हत्या में आरोपी पति को आजीवन कारावास
Fri, 01 Mar 2019 12:41 AM IST
shailendra Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
Published by: shailendra Kumar
Updated Fri, 01 Mar 2019 12:41 AM IST
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मंझनपुर। दहेज की खातिर बेरहमी से मौत के घाट उतारी गई विवाहिता रुचा के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में आरोपित की गई सास बेला देवी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन के मुताबिक प्रयागराज के करेली कोतवाली अंतर्गत करेंहदा गांव निवासी बिहरी लाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी रुचा की शादी वर्ष 2014 में पिपरी कोतवाली के शेरपुर गांव निवासी गिरधारी लाल भारतीया के साथ की थी। बिहारी का कहना था कि ससुराल वाले दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं थे। वह रुचा को अक्सर प्रताड़ित किया करते थे। चार फरवरी 2016 को ससुरालियों ने बताया कि रुचा की मौत हो गई। बताया कि रुचा ने फांसी लगाई है जबकि उसके शरीर में चोट के निशान मिले।
मामले में बिहारीलाल की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने पति गिरधारी, सास बेलादेवी, नंद बबली और देवर अनिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। इस मामले में पिपरी पुलिस ने पति और सास के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की गवाही एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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अभियोजन के मुताबिक प्रयागराज के करेली कोतवाली अंतर्गत करेंहदा गांव निवासी बिहरी लाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी रुचा की शादी वर्ष 2014 में पिपरी कोतवाली के शेरपुर गांव निवासी गिरधारी लाल भारतीया के साथ की थी। बिहारी का कहना था कि ससुराल वाले दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं थे। वह रुचा को अक्सर प्रताड़ित किया करते थे। चार फरवरी 2016 को ससुरालियों ने बताया कि रुचा की मौत हो गई। बताया कि रुचा ने फांसी लगाई है जबकि उसके शरीर में चोट के निशान मिले।
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मामले में बिहारीलाल की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने पति गिरधारी, सास बेलादेवी, नंद बबली और देवर अनिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। इस मामले में पिपरी पुलिस ने पति और सास के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की गवाही एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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