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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   bail rejected in pushpa murder case

पुष्पा हत्याकांड में आरोपी पति की जमानत नामंजूर

Sun, 17 Mar 2019 12:23 AM IST
shailendra Kumar अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी
अमर उजाला ब्यूरो, कौशाम्बी Published by: shailendra Kumar Updated Sun, 17 Mar 2019 12:23 AM IST
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मंझनपुर। करारी कोतवाली के बैशकांटी गांव में दहेज के लिए जिंदा जलाकर मारी गई पुष्पा हत्याकांड के आरोपी पति की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मामले में पति समेत सास-ससुर को भी मुल्जिम बनाया गया था।
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कौशाम्बी कोतवाली के भीखा गर्ग का पुरवा गांव के रामबली ने अपनी बेटी पुष्पा की शादी पांच मई 2014 को शैलेंद्र के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। आरोप था कि ससुराल वाले दहेज में 50 हजार कैश व बाइक की मांग को लेकर पुष्पा को प्रताड़ित करते थे। 14 अगस्त 2018 को ससुरालियों ने पुष्पा को पीटने के बाद आग के हवाले कर दिया।
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इससे पुष्पा की मौत हो गई। मृतका के पिता रामबली की तहरीर पर करारी पुलिस ने पति शैलेंद्र, ससुर और सास के खिलाफ रिपोर्ट की। इस मामले में जिला जज महफूज अली की अदालत में आरोपी पति शैलेंद्र की जमानत अर्जी पेश किया गया। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी को सजा दिए जाने की मांग किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पुष्पा के पति शैलेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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