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छेड़खानी के आरोपियों को कारावास की सजा

Wed, 27 Sep 2017 08:19 PM IST
Updated Wed, 27 Sep 2017 08:19 PM IST
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छेड़खानी के आरोपियों को कारावास की सजा
छेड़खानी के आरोपियों को कारावास की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार ने छेड़खानी के आरोपियों को सजा सुनाई। आरोप साबित होने पर एक आरोपी को चार वर्ष और दूसरे आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के काठगांव में 25 अगस्त 2013 को हुई थी। खेत से लौट रही किशोरी को आरोपी रामचंद्र व महेश ने मोबाइल पर परिजनों से बात कराने के बहाने पकड़ लिया था। इसके बाद उससे छेड़खानी की थी। शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। इस पर आरोपी भाग निकले थे। रामचंद्र को चार साल की कैद व महेश को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। रामचंद्र पर 15 हजार व महेश पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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किशोरी को भगा ले गया पड़ोसी युवक
सिराथू(ब्यूरो)। सैनी कोतवाली इलाके के एक गांव की किशोरी को पड़ोसी युवक प्रेम जाल में फंसा कर भगा ले गया। सोमवार की शाम घर से खेत जाने के बहाने किशोरी निकली थी। खोजबीन करते हुए बुधवार को पीड़ित पिता ने घटना की नामजद तहरीर पुलिस को दी। आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस घटना की तहकीकात शुरू कर दी है।
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