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अपहरण व रेप में जीजा-साले को पांच साल की कैद
Updated Sun, 02 Dec 2018 12:20 AM IST
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- फोटो : PTI
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किशोरी से रेप करने के एक मामले में शनिवार को कोर्ट ने आरोपी जीजा-साले को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। घटना कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुई थी।
कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि पांच मई 2012 को उसकी 14 वर्षीय बेटी खेतों की ओर गई थी। तभी पड़ोसी युवक अपने जीजा के साथ मिलकर शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया। दूसरे शहर ले जाकर उसने लड़की के साथ दुराचार किया। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राजीव रंजन ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
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कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि पांच मई 2012 को उसकी 14 वर्षीय बेटी खेतों की ओर गई थी। तभी पड़ोसी युवक अपने जीजा के साथ मिलकर शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया। दूसरे शहर ले जाकर उसने लड़की के साथ दुराचार किया। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राजीव रंजन ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
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