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जानलेवा हमले के आरोपियों को दस साल की कैद
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:14 AM IST
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Court
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युवती पर कातिलाना हमला किए जाने के दस साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सगे भाइयों को दस साल कैद की सजा सुनाई। उन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है।
कोखराज कोतवाली क्षेत्र के पट्टी परवेजाबाद गांव की साजिदा परवीन उर्फ गुड़िया पुत्री स्व. हसीब अहमद ने बताया कि 21 जुलाई 2008 को वह पड़ोसी के घर गई थी। लौटते वक्त रास्ते में सौतेले भाई मुख्तार अहमद व रसीद अहमद ने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमलावर जमीनी विवाद के चलते युवती को मौत की नींद सुलाना चाहते थे।
मामले में पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज राजीव रंजन ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दस साल कैद और दस-दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
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कोखराज कोतवाली क्षेत्र के पट्टी परवेजाबाद गांव की साजिदा परवीन उर्फ गुड़िया पुत्री स्व. हसीब अहमद ने बताया कि 21 जुलाई 2008 को वह पड़ोसी के घर गई थी। लौटते वक्त रास्ते में सौतेले भाई मुख्तार अहमद व रसीद अहमद ने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमलावर जमीनी विवाद के चलते युवती को मौत की नींद सुलाना चाहते थे।
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मामले में पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज राजीव रंजन ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अब्दुल लतीफ ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दस साल कैद और दस-दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।
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