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किशोर के हत्यारोपी को उम्र कैद, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 28 Sep 2018 12:27 AM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:27 AM IST
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किशोर के हत्यारोपी को उम्र कैद, 50 हजार का जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अदालती फैसले के बाद अभियुक्त को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
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कौशाम्बी कोतवाली के मेडुआ सलेमपुर निवासी भोला यादव आठ जनवरी 2014 की रात आठ बजे अपने दरवाजे पर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान गांव का ही अजीत सिंह पटेल उर्फ जग्गा पुत्र देवनाथ सिंह अपनी नैनो कार से आया और तमंचा लेकर गाली-गलौच करने लगा। अलाव ताप रहे बेटे अभिषेक (12) के रोकने पर जग्गा ने उसे तमंचे से गोली मार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में चली। वादी अधिवक्ता ने कुल सात गवाह प्रस्तुत किए। दोनों के बयान एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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