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Kaushambi News: किशोरी से छेड़खानी में अभियुक्त को पांच साल की सजा, अर्थदंड

Sat, 07 Jan 2023 07:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jan 2023 07:30 AM IST
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court news kaushambi
मंझनपुर। स्पेशल जज पोक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल की सजा व छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार मंझनपुर इलाके में पांच अगस्त वर्ष 2013 की रात 13 वर्षीय किशोरी अपने माता-पिता के साथ दरवाजे पर चारपाई पर सो रही थी।
आधी रात को सभी गहरी नींद में थे, तभी नेतानगर मोहल्ला निवासी सूरज आया और चारपाई में बैठकर किशोरी से छेड़खानी करने लगा। नींद खुलने पर किशोरी ने शोर मचाया तो उसके माता-पिता की नींद खुल गई। विरोध करने पर आरोपी युवक तमंचे के बट से मां को जख्मी कर भाग निकला। पीड़िता की मां ने कोतवाली पहुंचकर घटना की नामजद एफआईआर दर्ज करा दी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा स्पेशल जज पोक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन की तरफ से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान के आधार पर शुक्रवार को कोर्ट ने सूरज को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा व छह हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
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