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Kaushambi News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों की जमानत खारिज

Tue, 09 Apr 2024 04:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 09 Apr 2024 04:14 AM IST
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Bail of two brothers accused of culpable homicide rejected
जिला जज अनुपम कुमार ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपित दो सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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वादी अभियोजन के अनुसार 20 दिसंबर 2023 को महेवाघाट के शाहपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। घटना में गंभीर रूप से जख्मी जयकरन की मां कृष्णा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मामले में वादी जयकरन सिंह ने गांव के ही छह लोगों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर 21 दिसंबर 2023 को जेल भेज दिया था।
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आरोपित राजा सिंह व लल्लू सिंह की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने घटना को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।
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दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने घटना में आरोपित दोनों सगे भाइयों की जमानत खारिज कर दी है।
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