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Kaushambi News: थानाध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी की जमानत रद

Mon, 01 Jan 2024 07:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 01 Jan 2024 07:04 PM IST
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Bail of the main accused in the deadly attack on the police station chief cancelled.
थानाध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी की जमानत रद
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- आठ साल पहले कादीपुर मेले में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने सोमवार को थानाध्यक्ष पर जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी। आठ साल पहले आरोपी ने दर्जन भर साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था।

वादी अभियोजन के अनुसार 10 अक्तूबर वर्ष 2015 की रात मंझनपुर कोतवाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार कादीपुर मेले का भ्रमण करने गए थे। इस दौरान गांव के ही अशोक कुमार उर्फ पुल्लू व एक अन्य को पुलिया के पास संदिग्ध हालत में बैठा देख फटकार लगा दी। इससे खफा अशोक ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ दरोगा पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में थानाध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों पुलिस ने मुख्य आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अशोक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
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