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Kaushambi News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
Fri, 09 Feb 2024 08:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 09 Feb 2024 08:15 PM IST
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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
-- पिपरी कोतवाली बउवापुर मस्जिद के पास 10 जनवरी को हुई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने बृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2024 की शाम करीब सात बजे पिपरी कोतवाली के फतेहपुर सहावपुर निवासी हनुमान सिंह प्रयागराज से मजदूरी कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के ही पवन कुमार पटेल से हुई थी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद हो हुआ था। बात बढ़ने पर पवन ने धारदार हथियार से हनुमान पर ताबड़तोड़ हमला कर जख्मी कर दिया था। मामले में हनुमान के ससुर राजेंद्र कुमार सिंह ने पवन के खिलाफ जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने बृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2024 की शाम करीब सात बजे पिपरी कोतवाली के फतेहपुर सहावपुर निवासी हनुमान सिंह प्रयागराज से मजदूरी कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के ही पवन कुमार पटेल से हुई थी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद हो हुआ था। बात बढ़ने पर पवन ने धारदार हथियार से हनुमान पर ताबड़तोड़ हमला कर जख्मी कर दिया था। मामले में हनुमान के ससुर राजेंद्र कुमार सिंह ने पवन के खिलाफ जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।