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Kaushambi News: युवक के हत्यारोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
Wed, 05 Jul 2023 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 05 Jul 2023 01:00 AM IST
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मंझनपुर। चरवा कोतवाली के कूड़ापुर गांव में 30 मई को राकेंद्र सोनकर की हत्याकर शव फंदे पर लटकाने के आरोपी नींबूलाल की जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी। राकेंद्र की हत्या आशनाई को लेकर हुई थी।
मृतक के भाई रिंकू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई की प्रेमिका के घरवालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव गांव के बाहर नींबू के बाग में फंदे से लटका दिया है। मामले में जेल में बंद आरोपी नींबूलाल की तरफ से जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद
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मृतक के भाई रिंकू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई की प्रेमिका के घरवालों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव गांव के बाहर नींबू के बाग में फंदे से लटका दिया है। मामले में जेल में बंद आरोपी नींबूलाल की तरफ से जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। वादी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद
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