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Kaushambi News: सिपाही को बोलेरो से कुचलने वाले बकरा चोर की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 29 Mar 2024 03:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 29 Mar 2024 03:20 AM IST
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Bail application of goat thief who crushed constable with Bolero rejected
सरायअकिल कोतवाली में ड्यूटी के दौरान आरक्षी अवनीश दुबे को जानबूझ कर बोलेरो से कुचलने वाले बकरा चोर की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी है। बकरा चोरी की सूचना पर अवनीश साथी सिपाही के साथ बैरीकेडिंग कर चोरों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया था।
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अभियोजन के मुताबिक 28 जनवरी 2024 की रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग क्षेत्र के बजहा गांव से बकरा चोरी कर बोलेरो से भाग रहे हैं। इस पर सिपाही अवनीश व एक अन्य आरक्षी सड़क पर बैरीकेडिंग कर वाहन चेकिंग करने लगे थे। बोलेरो आती दिखी तो अवनीश ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर अवनीश को कुचल दिया था।
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मामले में पुलिस ने प्रयागराज के शंकरगढ कस्बे के वार्ड नंबर पांच निवासी राजेश केसरवानी उर्फ नत्थू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। राजेश के अधिवक्ता की तरफ से जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में जमानत प्रार्थना दिया गया। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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