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Kaushambi News: पशु क्रूरता के आरोपी ने कुबूला जुर्म, 50 रुपये का जुर्माना
Wed, 31 Jan 2024 04:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 31 Jan 2024 04:08 AM IST
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सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल ने पशु क्रूरता मामले के दोषी कोखराज कोतवाली के परसरा निवासी घसीटे को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घसीटे के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
मामले में पुलिस कोर्ट में साक्ष्य नहीं कर सकी। घसीटे के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा माना है। इसी तरह मारपीट मामले के दोषी कोखराज कोतवाली के सैदलीपुर निवासी बांकेलाल को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बांकेलाल के खिलाफ वर्ष 1997 में मुकदमा दर्ज हुआ था। सैनी कोतवाली में वर्ष 2000 दर्ज मारपीट मामले के दोषी सुग्गन, प्रेम कुमार, रामसेवक व मेवालाल को 25-25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी मामलों में दोषियों के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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मामले में पुलिस कोर्ट में साक्ष्य नहीं कर सकी। घसीटे के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा माना है। इसी तरह मारपीट मामले के दोषी कोखराज कोतवाली के सैदलीपुर निवासी बांकेलाल को 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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बांकेलाल के खिलाफ वर्ष 1997 में मुकदमा दर्ज हुआ था। सैनी कोतवाली में वर्ष 2000 दर्ज मारपीट मामले के दोषी सुग्गन, प्रेम कुमार, रामसेवक व मेवालाल को 25-25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी मामलों में दोषियों के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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