फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   All four accused acquitted in the murder of former block chief of Chail

चायल के पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या में चारों आरोपी बरी

Thu, 26 Dec 2019 12:45 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2019 12:45 AM IST
विज्ञापन
All four accused acquitted in the murder of former block chief of Chail
- सात दिसंबर 2014 को पूरामुफ्ती कोतवाली के समीप हुई थी हत्या
विज्ञापन

- जिला जज एसपी-एसटी की कोर्ट ने सुनाया फैसला
मंझनपुर (कौशाम्बी)। चायल विकास खंड के पूर्व ब्लाक प्रमुख रामसरन की हत्या में नामजद चारों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। घटना सात दिसंबर 2014 को पूरामुफ्ती कोतवाली से समीप हुई थी। मामले में एक आरोपी की अब तक जमानत नहीं हो सकी थी। मृतक के पुत्र चायल ब्लाक प्रमुख ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

चायल के पूर्व ब्लाक प्रमुख रामसरन की सात दिसंबर 2014 को पूरामुफ्ती कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर सरेशाम गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में रामसरन के बेटे विजलेश कुमार ने गांव के आमिर असरार उर्फ पप्पू, अफाक अहमद, गब्बर उर्फ चंदन व मलाक मोहीउद्दीनपुर गांव के रामचंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तीन आरोपी जमानत पर थे, जबकि आमिर उर्फ पप्पू की अब तक जमानत नहीं हो सकी थी। यह मामला जिला जज एससी-एसटी की कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत ने 24 दिसंबर को सुनाए अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसे लेकर पीड़ित पक्ष में मायूसी है। पूर्व प्रमुख रामसरन के बेटे व मौजूदा ब्लाक प्रमुख चायल भाजपा नेता सोनू कुमार कहना है कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed