{"_id":"696be4f3c93b014fa9006ad4","slug":"accused-of-cheating-of-rs-350-lakh-in-the-name-of-fertilizer-agency-kaushambi-news-c-261-1-kmb1004-135139-2026-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: खाद एजेंसी के नाम पर 3.50 लाख की ठगी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: खाद एजेंसी के नाम पर 3.50 लाख की ठगी का आरोप
Sun, 18 Jan 2026 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sun, 18 Jan 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
खाद और कीटनाशक की एजेंसी दिलाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित की गुहार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दीपक जायसवाल के आदेश पर मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चक नगर निवासी संदीप सिंह ने बताया कि करारी थाना क्षेत्र के बटबंधुरी निवासी शेष नारायण पांडेय ने खुद को एक निजी कंपनी का एरिया मैनेजर बताकर खाद व कीटनाशक की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया। उसके कहने पर 25 अप्रैल 2024 को एचडीएफसी बैंक के माध्यम से 3.50 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए। आरोप है कि तय समय पर सामान नहीं भेजा गया और बाद में जो सामान पहुंचा वह एक्सपायर व क्षतिग्रस्त था। आरोप है कि पैसे की मांग करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा।
शिकायत करने पर खराब सामान बदलने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दाखिल किया, जहां 10 मार्च 2025 को ब्याज सहित धनराशि वापस करने का आदेश हुआ। आदेश की तामील के दौरान नोटिस वापस आ गई।
विज्ञापन
वहीं, थाने में कार्रवाई न होने पीड़ित ने सीजेएम से शिकायत की। सीजेएम के आदेश पर मंझनपुर पुलिस ने शेष नारायण पांडेय, डायरेक्टर दिलीप गुप्ता और सीएमडी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन
चक नगर निवासी संदीप सिंह ने बताया कि करारी थाना क्षेत्र के बटबंधुरी निवासी शेष नारायण पांडेय ने खुद को एक निजी कंपनी का एरिया मैनेजर बताकर खाद व कीटनाशक की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया। उसके कहने पर 25 अप्रैल 2024 को एचडीएफसी बैंक के माध्यम से 3.50 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए। आरोप है कि तय समय पर सामान नहीं भेजा गया और बाद में जो सामान पहुंचा वह एक्सपायर व क्षतिग्रस्त था। आरोप है कि पैसे की मांग करने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा।
विज्ञापन
शिकायत करने पर खराब सामान बदलने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दाखिल किया, जहां 10 मार्च 2025 को ब्याज सहित धनराशि वापस करने का आदेश हुआ। आदेश की तामील के दौरान नोटिस वापस आ गई।
विज्ञापन
वहीं, थाने में कार्रवाई न होने पीड़ित ने सीजेएम से शिकायत की। सीजेएम के आदेश पर मंझनपुर पुलिस ने शेष नारायण पांडेय, डायरेक्टर दिलीप गुप्ता और सीएमडी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।