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नाबालिग से दुराचार करने वाले को 11 साल की कैद
Updated Sun, 17 Sep 2017 12:52 AM IST
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नाबालिग से दुराचार में 11 साल की कैद
-चरवा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को 11 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना एक साल पहले चरवा थाना क्षेत्र में हुई थी।
चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय किशोरी अपने घर में थी। उसके मां-बाप खेत में गए थे। इसी दौरान गांव का ही राजेश पासी उसके घर में घुस गया और दुराचार किया। घटना अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला। मां-बाप घर आए तो पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। चरवा थाने की पुलिस को नामजद तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज क र प्रकरण की जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने उभय पक्षों को सुना। वादी समेत कुल पांच गवाह पेश किए गए। आरोपी राजेश पासी पर आरोप साबित होने पर न्यायालय ने 11 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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-चरवा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को 11 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना एक साल पहले चरवा थाना क्षेत्र में हुई थी।
चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय किशोरी अपने घर में थी। उसके मां-बाप खेत में गए थे। इसी दौरान गांव का ही राजेश पासी उसके घर में घुस गया और दुराचार किया। घटना अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला। मां-बाप घर आए तो पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। चरवा थाने की पुलिस को नामजद तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज क र प्रकरण की जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने उभय पक्षों को सुना। वादी समेत कुल पांच गवाह पेश किए गए। आरोपी राजेश पासी पर आरोप साबित होने पर न्यायालय ने 11 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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