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Kasganj News: हत्या के मामले में चार दोषी करार, एक को आजीवन कारावास की सजा (अलीगढ़ और आस-पास)
Sat, 25 Jul 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:42 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1) अनुतोष कुमार शर्मा ने आठ वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने मुख्य दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ढाई लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि तीन अन्य दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस हत्या के शिकार राजेंद्र उर्फ कल्लू (निवासी नौगवां, अलीगढ़) हुए थे। राजेंद्र की हत्या को मुख्य दोषी राकेश ने षडयंत्रपूर्वक अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवेश, बनवारी, इंद्रवती, राजीव कुमार और रूबी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। मुख्य आरोपी राकेश को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अन्य दोषियों—बनवारी, प्रवेश और राजीव कुमार को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, मामले में आरोपी इंद्रवती और रूबी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
विवेचना में लापरवाही पर न्यायालय सख्त
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कक्ष-1) ने विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने और आरोपी रूबी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन पुलिस निरीक्षक रविंद्र कुमार को दोषी माना है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन निरीक्षक के विरुद्ध समुचित विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
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इस हत्या के शिकार राजेंद्र उर्फ कल्लू (निवासी नौगवां, अलीगढ़) हुए थे। राजेंद्र की हत्या को मुख्य दोषी राकेश ने षडयंत्रपूर्वक अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवेश, बनवारी, इंद्रवती, राजीव कुमार और रूबी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। मुख्य आरोपी राकेश को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अन्य दोषियों—बनवारी, प्रवेश और राजीव कुमार को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, मामले में आरोपी इंद्रवती और रूबी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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विवेचना में लापरवाही पर न्यायालय सख्त
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कक्ष-1) ने विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने और आरोपी रूबी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन पुलिस निरीक्षक रविंद्र कुमार को दोषी माना है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन निरीक्षक के विरुद्ध समुचित विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
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