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Kasganj News: लापरवाही से मौत के मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा

Fri, 25 Sep 2026 11:37 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:37 PM IST
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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने लापरवाही से हुई मौत के मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार मामला थाना सिढ़पुरा में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने पर मौत होने के बाद आनंदपाल निवासी नगला ख्याली, थाना मिरहची, एटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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मामले मेंपुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद
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