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Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म में युवक को 20 साल का कारावास
Fri, 31 Jul 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:35 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह साल की बच्ची 14 फरवरी 2022 को अपनी बुआ के साथ घर के बाहर खेल रही थी। वहीं के रहने वाले संदीप उर्फ धुन्नड़ ने उसकी बुआ को दुकान से मसाला लाने के लिए भेजने के बाद बच्ची को बहलाकर घर ले गया। जहांं पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के घर पर पहुंचने और मां को आप बीती बताने के बाद मां ने 16 फरवरी 2022 को चौबेपुर थाने में आरोपी संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना करते हुए 10 अप्रैल 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के साथ अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त संदीप उर्फ धुन्नड़ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश किया है।
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह साल की बच्ची 14 फरवरी 2022 को अपनी बुआ के साथ घर के बाहर खेल रही थी। वहीं के रहने वाले संदीप उर्फ धुन्नड़ ने उसकी बुआ को दुकान से मसाला लाने के लिए भेजने के बाद बच्ची को बहलाकर घर ले गया। जहांं पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के घर पर पहुंचने और मां को आप बीती बताने के बाद मां ने 16 फरवरी 2022 को चौबेपुर थाने में आरोपी संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना करते हुए 10 अप्रैल 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। वादी, पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के साथ अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त संदीप उर्फ धुन्नड़ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश किया है।
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