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Kanpur News: दुष्कर्म में युवक को 10 साल का कारावास
Thu, 14 May 2026 02:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 14 May 2026 02:21 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव से महिला को नौकरी लगवाने के नाम पर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
ककवन थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने नवंबर 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी बेटी ससुराल से कुछ दिन पहले घर आई थी। यहां पर गांव का कुनाल उसे नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद उसे बहलाकर अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया। वहां उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके जेवरात भी छीनकर बेच दिए। किसी तरह बेटी घर लौट कर आई और आपबीती बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को बचाव व अभियोजन में जमकर बहस हुई। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कुनाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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ककवन थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने नवंबर 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी बेटी ससुराल से कुछ दिन पहले घर आई थी। यहां पर गांव का कुनाल उसे नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद उसे बहलाकर अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया। वहां उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके जेवरात भी छीनकर बेच दिए। किसी तरह बेटी घर लौट कर आई और आपबीती बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को बचाव व अभियोजन में जमकर बहस हुई। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कुनाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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