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Kanpur News: अपहरण व हत्या में युवक को आजीवन कारावास

Thu, 20 Nov 2025 01:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 20 Nov 2025 01:49 AM IST
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Youth gets life imprisonment for kidnapping and murder
कानपुर देहात। डेरापुर के रैगवां में करीब 22 साल पहले युवक की अपहरण कर हत्या के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलाल व साक्ष्यों के आधार पर एक दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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डेरापुर थाना क्षेत्र के रैंगवा निवासी राजेश उर्फ पप्पू 16 मई 2003 की शाम पांच बजे से लापता हो गए थे। उनका शव दो दिन बाद पुलिस ने बरामद किया था। मामले में भाई अरविंद की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने जांच करते हुए डेरापुर थाना क्षेत्र के निम्दापुर निवासी महेंद्र कटियार व सट्टी थाना क्षेत्र के ढिकची निवासी रमेश के खिलाफ 30 जून 2006 को आरोप पत्र दाखिल किए थे। पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर दोनों आरोपी हाईकोर्ट से स्थगनादेश ले आए।
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हाईकोर्ट का स्थगनादेश खत्म होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान 30 नवंबर 2021 को आरोपित रमेश की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर महेंद्र कटियार के खिलाफ सुनवाई चलती रही। अदालत ने 10 अक्तूबर को अपहरण व हत्या की साजिश में महेंद्र को दोषी करार दिया था। इसके बाद से दोषी महेंद्र फरार चल रहा था। 18 नवंबर को महेंद्र ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोषी महेंद्र को हत्या-अपहरण व हत्या के प्रयास की साजिश में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में 47 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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