फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Youth convicted of misdeed sentenced to ten years

Hardoi: दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 28 Feb 2024 12:01 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 28 Feb 2024 12:01 AM IST
सार

यूपी के हरदोई में दुष्कर्म के दोषी युवक को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान के साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
Youth convicted of misdeed sentenced to ten years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज (पाक्सो एक्ट) अबुल कैश ने एक युवक को दस साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन


इसमें बताया था कि उसकी पुत्री (15) 25 अप्रैल 2017 की देर शाम शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान अतरौली थाना क्षेत्र के गोनी गोड़वा निवासी अंसार उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान किशोरी को खोज निकाला। किशोरी के बयान के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो की धाराएं भी मामले में बढ़ाई गईं। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान के साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed