फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   You must know what rules of Air India

फिल्म न दिखाना एयर इंडिया को पड़ गया महंगा, आपको भी जरूर जानना चाहिए क्या हैं नियम

Fri, 17 Nov 2017 02:16 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 17 Nov 2017 02:16 PM IST
विज्ञापन
You must know what rules of Air India
डेमो पिक
फ्लाइट में मनोरंजन के लिए मूवी स्क्रीन भी होगी। ऐसे ही कुछ दावा किया गया था। लेकिन दावा झूठा हुआ तो जागरूक उपभोक्ता ने ली न्यायालय की शरण और एयर इंडिया को हर्जाना भी देना पड़ा।
विज्ञापन

 

मुंबई तक की यात्रा का लिया था टिकट

You must know what rules of Air India
डेमो पिक
कानपुर। टिकट में उल्लेख होने के बाद भी हवाई जहाज में फिल्म न चलाए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया लिमिटेड को 30 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। साथ ही मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान वाले दिन तक आठ प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये जुर्माना भी वादी वकील को देने को कहा है।

दूध का बंगला सिविल लाइंस निवासी अधिवक्ता गोपी गोयल ने पांच नवंबर 2014 को एयर इंडिया लिमिटेड एयर लाइन हाउस नई दिल्ली, एयर इंडिया बिल्डिंग प्रथम तल नरीमन प्वाइंट मुंबई के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस हजरतगंज लखनऊ और ग्लोबल हॉलीडेज दि माल कानपुर को भी विपक्षी बनाया गया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 10500 रुपये में एक जुलाई 2013 को लखनऊ से मुंबई तक की यात्रा का टिकट लिया था।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

फिल्म न दिखाकर एयर इंडिया ने सेवा में कमी की है

You must know what rules of Air India
डेमो पिक
ग्लोबल हॉलीडेज ने दावा किया था कि फ्लाइट में मनोरंजन के लिए मूवी स्क्रीन भी होगी। फिल्म देखकर मनोरंजन भी कर सकते हैं। पांच जुलाई को यात्रा के दौरान फ्लाइट में कोई मूवी नहीं चलाई गई। यह सेवा में कमी है। नोटिस देने पर भी विपक्षी ने कुछ नहीं किया।

उपभोक्ता फोरम में मामला जाने के बाद एयर इंडिया ने अपना पक्ष रखा। कहा कि ग्लोबल हॉलीडेज उनका अधिकृत एजेंट नहीं है। ग्लोबल हॉलीडेज ने अपना पक्ष नहीं रखा। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और वरिष्ठ सदस्य पुरुषोत्तम सिंह ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि टिकट पर मनोरंजन के लिए फिल्म की सुविधा होना अंकित है। अधिकृत एजेंट की बात पर फोरम ने कहा कि एयर इंडिया ने एजेंट द्वारा दी गई टिकट पर अपनी फ्लाइट में हवाई यात्रा की इजाजत दी थी। फिल्म न दिखाकर एयर इंडिया ने सेवा में कमी की है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed