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Kanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने करने पर महिला को पांच साल की कैद

Mon, 01 Sep 2025 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Sep 2025 11:21 PM IST
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Woman jailed for five years for inciting suicide
इटावा। फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने तीन साल पुराने मामले में आत्महत्या के लिए युवक को उकसाने के मामले में महिला को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना फ्रेंड्स काॅलोनी के अड्डा गूलर की निवासी उमा देवी ने 20 मार्च 2022 को पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसके पुत्र अवनीश कुमार ने लक्ष्मी देवी निवासी सासपुर थाना बिधूना औरैया के उत्पीड़न से तंग आकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में अवनीश ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। विवेचना अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने इस मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश दिनेश गौर ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें को सुना। इसमें साक्ष्य के आधार पर लक्ष्मी देवी को युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मी देवी को पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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