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झगड़े के बाद पत्नी को काट डाला था कुल्हाड़ी से, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Tue, 18 Feb 2020 10:10 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 18 Feb 2020 10:10 PM IST
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court
- फोटो : prayagraj
उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले हुई पत्नी की हत्या में न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। असोहा थानाक्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी दीपक चौरसिया ने 2007 में बेटी शारदा का विवाह कानपुर शहर के मोहल्ला कलक्टरगंज निवासी कमलेश पुत्र श्रीराम चौरसिया के साथ किया था।
शादी के कुछ साल बाद ही पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इससे पति कमलेश कानपुर छोड़कर अजगैन में किराये का कमरा लेकर रहने लगा। लगातार हो रहे विवाद से 13 फरवरी 2015 को पत्नी शारदा दो बच्चों अभिजीत व गोलू को लेकर मायके चली गई।
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शादी के कुछ साल बाद ही पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इससे पति कमलेश कानपुर छोड़कर अजगैन में किराये का कमरा लेकर रहने लगा। लगातार हो रहे विवाद से 13 फरवरी 2015 को पत्नी शारदा दो बच्चों अभिजीत व गोलू को लेकर मायके चली गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
17 फरवरी 2015 को पति कमलेश ससुराल आया और रात में रुका। अगले दिन कमलेश व शारदा बाहरी कमरे में आपस में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक शारदा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर पिता दीपक चौरसिया वहां पहुंचा तो देखा दामाद कमलेश ने बेटी शारदा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
पिता ने बेटी के हत्या की रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी पति कमलेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या दस में चल रही थी। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई थी।
न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को सही ठहराया और आरोपी कमलेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पिता ने बेटी के हत्या की रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी पति कमलेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या दस में चल रही थी। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई थी।
न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को सही ठहराया और आरोपी कमलेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।