फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Warrant against son if not to leave his fathers house

पिता का मकान खाली न करने पर बेटे के खिलाफ वारंट

Wed, 30 May 2018 02:19 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 30 May 2018 02:19 PM IST
सार

आदेश का अनुपालन न कराने पर सचेंडी थानाध्यक्ष को चेतावनी

विज्ञापन
Warrant against son if not to leave his fathers house
डेमाे पिक

विस्तार

यूपी के कानपुर शहर में पिता का मकान खाली न करने पर एसडीएम सदर संजय कुमार की कोर्ट ने बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न कराने पर सचेंडी पुलिस को चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन


चकरपुर नवीन फल सब्जी मंडी के सामने रहने वाले राम किशोर शुक्ला (71) और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने बेटे विमल किशोर के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। एसडीएम सदर की कोर्ट में यह मुकदमा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली के तहत दाखिल किया गया था।

विज्ञापन

 

इसमें कहा था कि उनका बेटा विमल किशोर और उसकी पत्नी रजनी मकान के ऊपर के हिस्से में रहते हैं। वे आए दिन मारपीट करते हैं। बिजली का बिल भी नहीं देते हैं। वह संबंध विच्छेद कर चुके हैं फिर भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने 20 अप्रैल को बेटे और बहू को मकान खाली कराने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

सचेंडी पुलिस से आदेश का अनुपालन कराने को कहा था। अभी तक मकान खाली न होने पर राम किशोर ने कोर्ट में अर्जी दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेटे के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed