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बिकरू कांड: आरोपी शिवम दुबे की जमानत खारिज, हत्या, डकैती समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
Thu, 22 Oct 2020 09:56 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 22 Oct 2020 09:56 PM IST
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कानपुर एनकाउंटर
- फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड में जेल में बंद कुख्यात विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, जान से मारने, क्रिमिनल एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है।
शिवम दुबे को एसटीएफ ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह माती जेल में बंद है। गुरुवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि मामले में शिवम दुबे नाम का एक और आरोपी भी है।
पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी, बल्कि दूसरे शिवम दुबे को पकड़ा गया है। इसके विपक्ष में उन्होंने दलील दी कि 2 जुलाई को घटना वाली रात पुलिस टीम में शामिल दरोगा व सिपाहियों ने गिरफ्तार किए गए शिवम दुबे को पहचाना था। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शिवम दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शिवम दुबे को एसटीएफ ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह माती जेल में बंद है। गुरुवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि मामले में शिवम दुबे नाम का एक और आरोपी भी है।
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पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी, बल्कि दूसरे शिवम दुबे को पकड़ा गया है। इसके विपक्ष में उन्होंने दलील दी कि 2 जुलाई को घटना वाली रात पुलिस टीम में शामिल दरोगा व सिपाहियों ने गिरफ्तार किए गए शिवम दुबे को पहचाना था। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शिवम दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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