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बिकरू कांड: खुशी के मामले में अब दो फरवरी को होगी सुनवाई, गंभीर धाराओं में बनाया आरोपी
Sun, 31 Jan 2021 03:07 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 31 Jan 2021 03:07 PM IST
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अमर दुबे और खुशी की फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
फर्जी सिम मामले में खुशी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अब दो फरवरी को होगी। शनिवार को खुशी के बाराबंकी से न आ पाने के कारण सुनवाई टल गई। विकास दुबे के करीबी रहे अमर दुबे की कथित पत्नी नाबालिग खुशी के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
एसआईटी की जांच के बाद खुशी पर फर्जी आईडी से सिम लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। खुशी पर वह सभी धाराएं लगाई गई हैं जो विकास और उसके कुख्यात साथियों पर लगाई गई थीं। किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी को नाबालिग घोषित किया था। उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराया गया था।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण में खुशी की मानसिक स्थित उच्च स्तर की पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने एडीजे-13 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रणजीत कुमार की कोर्ट में जमानती प्रार्थना दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 नवंबर को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।
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एसआईटी की जांच के बाद खुशी पर फर्जी आईडी से सिम लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। खुशी पर वह सभी धाराएं लगाई गई हैं जो विकास और उसके कुख्यात साथियों पर लगाई गई थीं। किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी को नाबालिग घोषित किया था। उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराया गया था।
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मनोवैज्ञानिक परीक्षण में खुशी की मानसिक स्थित उच्च स्तर की पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने एडीजे-13 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रणजीत कुमार की कोर्ट में जमानती प्रार्थना दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 नवंबर को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।
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