फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP: government will also keep an account of your expenses

UP: सरकार आपके खर्चों का भी हिसाब-किताब रखेगी, आयकर की निगाह में होगा महंगे होटलों में ठहरना, विदेश घूमना

Mon, 13 Jun 2022 10:49 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 13 Jun 2022 10:49 AM IST
सार

सरकार ने 26 मई से नई व्यवस्था लागू की है। इसमें एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर ग्राहक या संबंधित को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसाइटी में खोले गए एक या उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।

विज्ञापन
UP: government will also keep an account of your expenses
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

काले धन पर नजर रखने के लिए सरकार आपके खर्चों का भी हिसाब-किताब रखेगी। बच्चों की फीस, महंगे होटलों में ठहरना जैसे 22 बिंदुओें पर निगरानी करेगी। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर सकती है।
विज्ञापन


वित्त या राजस्व विभाग के कार्यालयों से जुड़े आयकर, ईडी, कस्टम, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अलावा अन्य जांच एजेंसियों के अफसरों की टीम बनाई जा रही है। खास तरह के साफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं। दरअसल, सरकार की मंशा है कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़े और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।
विज्ञापन


सूत्रों के अनुसार सरकार अब लोगों के खर्चों पर भी नजर रखेगी। इसमें बच्चों की फीस, वाहन खरीद, प्रीमियम होटल में ठहरने, विदेश यात्रा, दो लाख से ज्यादा की खरीदारी आदि की निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार लैंड पास बुक बनाने जा रही है। इसमें जमीन की हर खरीद-बिक्री का ऑनलाइन डेटा दर्ज किया जाएगा। इससे भूमाफिया पर भी शिकंजा कसेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

26 मई से सरकार लागू कर चुकी है व्यवस्था
सूत्रों के अनुसार सरकार ने 26 मई से नई व्यवस्था लागू की है। इसमें एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर ग्राहक या संबंधित को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसाइटी में खोले गए एक या उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा। अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। हालांकि एक दिन में 50 हजार की निकासी या जमा पर पैन देना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed