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उन्नाव दुष्कर्म मामला: विधायक सेंगर को मिली जमानत, पीड़िता ने खुद के लिए बताया खतरा, बोली- निगरानी में रखा जाए

Wed, 18 Jan 2023 09:48 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 18 Jan 2023 09:48 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है। विधायक 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में सजा काट रहे हैं। वहीं, दुष्कर्म पीड़िता ने वीडियो जारी कर खुद के लिए खतरा बताया है। 

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Unnao rape case, MLA Sengar got bail, victim told threat to herself
पीड़िता का वीडियो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने पर पीड़िता ने खुद को परिवार समेत असुरक्षित बताया है। बुधवार को इस संबंध में एक वीडियो जारी करके पीड़िता ने कहा कि सजायाफ्ता सेंगर को दिल्ली पुलिस की हिरासत और सीबीआई की निगरानी में रखा जाए।

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वीडियो के माध्यम से यह भी कहा कि मेरी बहन की शादी में भी कोई पुरुष नहीं था। उस समय मेरे चाचा को जमानत नहीं मिली थी। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि सजायाफ्ता पूर्व विधायक को सिविल पुलिस की निगरानी में न रखा जाए।
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गौरतलब है कि उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है। दुष्कर्म कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। 8 अप्रैल 2018 को युवती व उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया।

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इस बीच किशोरी के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत ने तूल पकड़ लिया। मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य आरोपियों को 4 मार्च 2020 को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

पीएम-सीएम को लिखा पत्र
दुष्कर्म पीड़िता ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर दो पन्नों का पत्र भी लिखा है। इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अलग-अलग मीडिया संस्थानों को भेजा गया है। इसमें पीड़िता ने बताया कि मेरे परिवार की सुरक्षा के मद्देजनर विधायक को दिल्ली पुलिस या सीबीआई की निगरानी में रखा जाए।

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