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Kanpur News: गैगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा
Fri, 14 Jun 2024 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 14 Jun 2024 11:20 PM IST
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कानपुर देहात। करीब दो साल पहले राजपुर थाना में दर्ज हुए गैंगस्टर के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध कर दो साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2022 में पुलिस ने राजपुर कस्बा निवासी राशिद के खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसके साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राशिद को दोष सिद्ध करते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं ।
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वर्ष 2022 में पुलिस ने राजपुर कस्बा निवासी राशिद के खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसके साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राशिद को दोष सिद्ध करते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं ।
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