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Kanpur News: दहेज उत्पीड़न के मामले में दो साल की सजा

Thu, 07 Aug 2025 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:45 PM IST
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Two years imprisonment in dowry harassment case
इटावा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दहेज उत्पीड़न के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक को दो साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। महिला थाने में विनय कुमार निवासी श्याम नगर फ्रेंड्स कालोनी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट वर्ष 2019 में दर्ज कराई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उसे सजा सुनाई।
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