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Kanpur News: लूट का मोबाइल बरामद होने पर दो साल की सजा
Tue, 19 Nov 2024 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 19 Nov 2024 01:12 AM IST
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लूट का मोबाइल बरामद होने पर दो साल की सजा
इटावा। शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा साहब खां निवासी व काजी पंप के स्वामी साजिद हुसैन 31 अगस्त 2017 को शास्त्री चौराहा से नौरंगाबाद चौराहा की ओर जा रहे थे। तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके दो लोगों को परख अल्ट्रासाउंड सेंटर के पास से गिरफ्तार कर लिया था। पकडे़ गए लोगों ने अपने नाम दीपू निवासी भोगांव मैनपुरी व शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया। तलाशी में दीपू के पास से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ लूट व माल बरामदगी की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित के पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दीपू को लूटे गए मोबाइल की बरामदगी का दोषी पाया और उसे दो साल की सजा व दो हजार रूपया के अर्थदंड से दंडित किया।
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मारपीट के दोषी को डेढ़ साल की सजा
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौड़ ने मारपीट के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे डेढ़ साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ पुरा निवासी प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी बहन श्रुति व बहनोई कमलेश कुमार निवासी मरोदा थाना सफीपुर उन्नाव उसके गांव में ही रहते थे। 31 जुलाई 2021 को उसकी बहन पदायगांव चली गई। इसी बात को लेकर कमलेश उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा। उसकी मां भूरी देवी ने गाली देने से मना किया तो इसकी बात से नाराज होकर उसने मां भूरी देवी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
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इटावा। शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा साहब खां निवासी व काजी पंप के स्वामी साजिद हुसैन 31 अगस्त 2017 को शास्त्री चौराहा से नौरंगाबाद चौराहा की ओर जा रहे थे। तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके दो लोगों को परख अल्ट्रासाउंड सेंटर के पास से गिरफ्तार कर लिया था। पकडे़ गए लोगों ने अपने नाम दीपू निवासी भोगांव मैनपुरी व शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया। तलाशी में दीपू के पास से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ लूट व माल बरामदगी की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित के पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दीपू को लूटे गए मोबाइल की बरामदगी का दोषी पाया और उसे दो साल की सजा व दो हजार रूपया के अर्थदंड से दंडित किया।
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मारपीट के दोषी को डेढ़ साल की सजा
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौड़ ने मारपीट के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे डेढ़ साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ पुरा निवासी प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी बहन श्रुति व बहनोई कमलेश कुमार निवासी मरोदा थाना सफीपुर उन्नाव उसके गांव में ही रहते थे। 31 जुलाई 2021 को उसकी बहन पदायगांव चली गई। इसी बात को लेकर कमलेश उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा। उसकी मां भूरी देवी ने गाली देने से मना किया तो इसकी बात से नाराज होकर उसने मां भूरी देवी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया।