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Kanpur: ठेला लगाने वाली महिला को कार से रौंदने में दो को उम्रकैद, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Tue, 15 Apr 2025 09:17 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 15 Apr 2025 09:17 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
हफ्ता न देने पर फल व जूस का ठेला लगाने वाली महिला को कार से रौंदने के दो आरोपियों को अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह ने उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। लक्ष्मी रतन कालोनी निवासी जयमंती देवी से नजीराबाद थानान्तर्गत लक्ष्मी रतन कालोनी निवासी मनोज कुमार हफ्ता मांगता था और न देने पर 8 जून 2023 को कार से रौंद दिया था।
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हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी लेकिन जयमंती के बेटे ने मनोज को कार चलाते हुए देख लिया था। उसने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि विवेचना के बाद मनोज, उसके साथी और नौबस्ता थानान्तर्गत बौद्ध नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता उर्फ नितिन, अमित, महेश और गया प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मनोज और अभय को दोषी मानकर सजा सुनाई जबकि अमित, महेश और गया प्रसाद को बरी कर दिया गया।
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