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Kanpur News: युवक की हत्या में ममेरे भाई समेत दो को उम्रकैद

Sat, 14 Feb 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 14 Feb 2026 12:40 AM IST
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Two people, including a cousin, were sentenced to life imprisonment for the murder of a young man.
कानपुर देहात। कानपुर नगर के चौबेपुर में तीन साल पहले एक युवक की ममेरे भाई ने साथी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 कानपुर देहात में चल रही थी। अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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चौबेपुर निवासी राजेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सबसे छोटा भाई ताराचंद्र को 14 जून 2022 की रात 8:30 बजे के करीब आईआईटी गेट कल्याणपुर कानपुर के पास रहने वाले मामा के लड़के हर्षित उर्फ हर्ष वाल्मीकि व उसका दोस्त शिवम कुमार निवासी आवास विकास-3 कल्याणपुर कानपुर नौटंकी (ड्रामा) देखने की बात कह दिलीप नगर ले गए थे। वहीं से रात 12 बजे के करीब मामा का लड़का व उसका दोस्त रात में वापस कानपुर चले गए लेकिन उनका भाई नहीं लौटा।
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काफी तलाश के बाद अगले दिन सुबह दिलीप नगर मोड़ के पास रामकिशन के खेत में भाई ताराचंद्र का शव रक्तरंजित हालात में पड़ा मिला। इसके बाद जब उसने हर्षित को फोन किया तो उसने नहीं उठाया। इस पर हर्षित व उसके दोस्त पर भाई की हत्या किए जाने का आशंका जताई। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। साथ ही विवेचना करते हुए आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में चल रही थी। दौरान सुनवाई बचाव व अभियोजन में बहस हुई।
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मामले में 10 गवाहों को गुजारा गया। जिसमें डाॅ. अभिषेक व नीरज लोहार की गवाही अहम रही। आरोपी शिवम ने नीरज लोहार के यहां से ही कुल्हाड़ी खरीदी थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई। अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा के बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने दोषी ममेरे भाई हर्षित व उसके साथी शिवम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड की 90 फीसदी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया गया है।
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