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गैर इरादतन हत्या का मामला: हरदोई में दो भाइयों को बेटों समेत दस साल की सजा

Thu, 02 Sep 2021 06:31 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 02 Sep 2021 06:31 PM IST
सार

गैरइरादतन हत्या के मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवानुल हक ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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Two brothers sentenced to ten years including sons
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में सात वर्ष पुराने गैरइरादतन हत्या के मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवानुल हक ने एक ही परिवार के चार लोगों को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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दोषियों में दो सगे भाई और उनके एक-एक पुत्र शामिल हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्दा मदारपुर निवासी संतोष कुमार मछली बेचता था। संतोष कुमार 20 अगस्त 2014 को अटवा बाजार से मछली बेचकर साइकिल से घर जा रहा था।
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रास्ते में गांव में ही अवधेश के मकान के सामने बंधी गाय से संतोष की साइकिल लड़ गई। इस पर अवधेश और उसके पुत्र अखिलेश, भाई लेखराज और लेखराज के पुत्र नीरज कुमार ने उसे पीट दिया। शोर सुनकर संतोष का पुत्र नीशू और भतीजा विनय भी वहां आ गया।
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इस पर इन लोगों ने तीनों की पिटाई फिर से कर दी। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान पांच माह बाद नीशू की मौत हो गई थी। इस पर 20 अगस्त को दर्ज मारपीट के मुकदमे को गैरइरादतन हत्या में तरमीम किया गया था। गैरइरादतन हत्या के मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवानुल हक ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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