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Kanpur News: ट्रस्टों को पंजीकरण लेना जरूरी, तभी मिलेगी छूट

Fri, 08 Aug 2025 01:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 01:08 AM IST
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Trusts are required to take registration, only then they will get exemption
कानपुर। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को लखनपुर स्थित एसोसिएशन सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताया गया कि ट्रस्टों को यदि आयकर कानूनों के तहत छूट लेनी है तो उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। मुख्य वक्ता सीए गोविंद कृष्णा ने बताया कि धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट के संबंध में कई बदलाव किए गए हैं। सभी धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं को यदि आयकर अधिनियम के तहत छूट लेना है तो सभी संस्थाओं को आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के तहत पंजीकरण कराना होगा या धारा 10 (23सी ) के तहत मान्यता लेनी होगी। इस मौके पर अध्यक्ष एसपी सिंह, महामंत्री अवनीश मिश्रा, सुनील त्रिवेदी, एसपी त्रिपाठी, आईडी भाटिया, सुमित टंडन, दिनेश शुक्ला, संजीव गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, नीरज सिंह आदि रहे। ब्यूरो
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