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Kanpur News: मनमानी पर लगाम, समय पर दस्तावेज न भेजने पर 52 डीलरों को नोटिस
Wed, 25 Jun 2025 01:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 25 Jun 2025 01:42 AM IST
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कानपुर देहात। वाहनों के पंजीयन को लेकर डीलर मनमानी कर रहे हैं। शिकायतें मिलने पर 52 डीलरों पर एआरटीओ ने नोटिस भेजने की कार्रवाई की है। साथ ही सात दिन में एआरटीओ कार्यालय में नए वाहन के पंजीकरण से संबंधित कागजात भेजने के निर्देश दिए हैं।
वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन लेने के बाद उस पर नंबर लगवाने और कागजात पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। एजेंसी पर जाने के बाद कुछ डीलर उन्हें एआरटीओ कार्यालय भेज देते है। वहां जाने के बाद उनको एजेंसी से कागजात मिलने की जानकारी दी जाती थी। इस वजह से वाहन स्वामियों को परेशानी होती है। बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।
इधर वाहन स्वामी बिना नंबर प्लेट के वाहन चला रहे थे। इस पर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस तरह की शिकायतें भी आ रही थीं। इस पर अब वाहन डीलरों की मनमानी पर रोक लगाने व वाहन स्वामियों को सहूलियत देने के संभागीय परिवहन विभाग ने सख्ती बरती है। समय से कागजात न भेजने पर डीलरों का व्यवसाय प्रमाणपत्र निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
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वर्जन-
कुछ डीलरों की शिकायत मिल रही थी कि वह समय से वाहन के नंबर प्लेट व कागजात नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 52 डीलरों को नोटिस जारी कर दी गई है। अगर इनमें सुधार नहीं होता है, तो मोटर अधिनियम के तहत इनके व्यवसाय प्रमाण को निरस्त किया जाएगा। - प्रशांत तिवारी, एआरटीओ, प्रशासन
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वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन लेने के बाद उस पर नंबर लगवाने और कागजात पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। एजेंसी पर जाने के बाद कुछ डीलर उन्हें एआरटीओ कार्यालय भेज देते है। वहां जाने के बाद उनको एजेंसी से कागजात मिलने की जानकारी दी जाती थी। इस वजह से वाहन स्वामियों को परेशानी होती है। बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।
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इधर वाहन स्वामी बिना नंबर प्लेट के वाहन चला रहे थे। इस पर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस तरह की शिकायतें भी आ रही थीं। इस पर अब वाहन डीलरों की मनमानी पर रोक लगाने व वाहन स्वामियों को सहूलियत देने के संभागीय परिवहन विभाग ने सख्ती बरती है। समय से कागजात न भेजने पर डीलरों का व्यवसाय प्रमाणपत्र निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
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वर्जन-
कुछ डीलरों की शिकायत मिल रही थी कि वह समय से वाहन के नंबर प्लेट व कागजात नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 52 डीलरों को नोटिस जारी कर दी गई है। अगर इनमें सुधार नहीं होता है, तो मोटर अधिनियम के तहत इनके व्यवसाय प्रमाण को निरस्त किया जाएगा। - प्रशांत तिवारी, एआरटीओ, प्रशासन