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औरैया: युवक को जिंदा जलाकर मार डालने में तीन को दस-दस वर्ष की कैद, ढाई साल पहले हुई थी घटना
Sat, 16 Nov 2019 11:55 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 16 Nov 2019 11:55 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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औरैया में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने बेला थाना क्षेत्र के गांव याकूबपुर में ढाई वर्ष पहले एक युवक के साथ मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देने व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष की सजा। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के बयान से मुकरने के बावजूद मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव याकूबपुर निवासी मंशाराम पुत्र मुंशीलाल ने बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 मार्च 2017 की रात लगभग 11 बजे गांव के लोग होलिका दहन करने जा रहे थे।
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अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के बयान से मुकरने के बावजूद मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव याकूबपुर निवासी मंशाराम पुत्र मुंशीलाल ने बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 मार्च 2017 की रात लगभग 11 बजे गांव के लोग होलिका दहन करने जा रहे थे।
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उसी समय उसके बड़े पुत्र विजय प्रताप (30) के साथ गांव के ही बबलू व रघुनाथ पुत्र रामसनेही तथा जितेंद्र पुत्र रामशंकर ने मारपीट की तथा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सैफई ले जाया गया, वह 18 मार्च की शाम उसकी मौत हो गई।
मृत्यु से पूर्व विजय प्रताप ने मजिस्ट्रेट को सैफई अस्पताल में ब्यान दर्ज कराए। हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध की धारा 304 का यह मामला तीन नामजद अभियुक्त बबलू व रघुनाथ पुत्रगण रामसनेही तथा जितेंद्र पुत्र रामशंकर निवासी याकूबपुर के विरूद्ध आरोप पत्र के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय शिव कुमार के समक्ष चला।
वादी के अलावा दो चश्मदीद गवाह बयान से मुकर कर पक्षद्रोही हो गए। वादी मृतक के पिता ने घटना होते नहीं देखी थी। लेकिन मृतक द्वारा मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष सैफई अस्पताल में दिए गए बयान के आधार पर जिला जज शिव कुमार ने तीनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। तीनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
मृत्यु से पूर्व विजय प्रताप ने मजिस्ट्रेट को सैफई अस्पताल में ब्यान दर्ज कराए। हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध की धारा 304 का यह मामला तीन नामजद अभियुक्त बबलू व रघुनाथ पुत्रगण रामसनेही तथा जितेंद्र पुत्र रामशंकर निवासी याकूबपुर के विरूद्ध आरोप पत्र के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय शिव कुमार के समक्ष चला।
वादी के अलावा दो चश्मदीद गवाह बयान से मुकर कर पक्षद्रोही हो गए। वादी मृतक के पिता ने घटना होते नहीं देखी थी। लेकिन मृतक द्वारा मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष सैफई अस्पताल में दिए गए बयान के आधार पर जिला जज शिव कुमार ने तीनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। तीनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।