{"_id":"5b3472714f1c1bb36e8ba2f6","slug":"three-days-left-to-become-a-voter","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मत चूकें मौका, सिर्फ तीन दिन बचे हैं वोटर बनने के लिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मत चूकें मौका, सिर्फ तीन दिन बचे हैं वोटर बनने के लिए
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Thu, 28 Jun 2018 11:32 AM IST
सार
- 30 जून तक चलेगा मतदाता पुनरीक्षण अभियान
- घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
- निर्वाचन दफ्तर से फार्म लेकर भी कर सकते हैं जमा
विज्ञापन
डेमाे पिक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कानपुर में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अब सिर्फ तीन दिन (30 जून तक) बाकी हैं। अभी भी आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो बनवा लें। बीएलओ के घर आने का इंतजार न करें, आप घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन दफ्तर से फार्म लेकर भी जमा कर सकते हैं।
वोटर कार्ड में किसी तरह की गलती है तो उसे भी सही करा सकते हैं। आपने मकान बदल लिया है तो नया पता भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके बाद सितंबर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा।
यह पात्रता होनी चाहिए
आवेदक भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। 18 साल की आयु पूरी कर चुका है।
किसके लिए कौन सा फार्म
फार्म 6 : नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7 : किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8 : मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए : एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए : विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
विज्ञापन
वोटर कार्ड में किसी तरह की गलती है तो उसे भी सही करा सकते हैं। आपने मकान बदल लिया है तो नया पता भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके बाद सितंबर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा।
विज्ञापन
यह पात्रता होनी चाहिए
आवेदक भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। 18 साल की आयु पूरी कर चुका है।
किसके लिए कौन सा फार्म
फार्म 6 : नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 7 : किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8 : मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए : एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए : विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
डेमाे पिक
ये दस्तावेज लगाने होंगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र।
यहां से लें और जमा कर सकते हैं फार्म
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी से
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से
- तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर से
- संबंधित क्षेत्र के एसीएम दफ्तर से
- जिला निर्वाचन दफ्तर से
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। इसके बाद प्रदेश फिर जिला भरें। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई-मेल के माध्यम से एक्नालॉजमेंट (पावती) के लिए ई-मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में जरूर भरें।
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र।
यहां से लें और जमा कर सकते हैं फार्म
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी से
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से
- तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर से
- संबंधित क्षेत्र के एसीएम दफ्तर से
- जिला निर्वाचन दफ्तर से
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नेट पर nvsp वेबसाइट खोलें। इसके बाद प्रदेश फिर जिला भरें। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का विकल्प आएगा। आवेदन पत्र खोलकर फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई-मेल के माध्यम से एक्नालॉजमेंट (पावती) के लिए ई-मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में जरूर भरें।